पीआरडी - देवघर
जोहार देवघर, 29 जनवरी। जिला मुख्यालय समाहरणालय सभागार में नगर निकाय चुनाव (Deoghar Madhupur Nagar Nikay Chunav 2026 Details) को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 (Jharkhand Nagarpalika Nirvachan 2026) की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जारी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी से सभी को अवगत कराया।
देवघर में 36 वार्ड और 158 मतदान केंद्र, मधपुर में 23 वार्ड और 46 मतदान केंद्र
प्रेसवार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जानकारी दी कि देवघर नगर निगम (वर्ग ख) में कुल 36 वार्ड, 158 मतदान केंद्र, 14 सहायक मतदान केंद्र 172 व मधुपुर नगर परिषद वर्ग ख में 23 वार्ड एवं 46 मतदान केंद्र हैं। देवघर नगर निगम हेतु कुल 1,79,278 मतदान कर्मी है, जिसमें से 92,712 पुरूष, 86,558 महिला एवं 8 अन्य मतदाता हैं। मधुपुर नगर परिषद अन्तर्गत 44,258 मतदाता में से 22,065 पुरूष व 22,193 महिला हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त द्वारा बतलाया गया कि नाम निर्देशन तिथि दिनांक 29.01.2026 से 04.02.2026 तक, नाम निर्देशन की संवीक्षा तिथि 05.02.2026, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तिथि दिनांक 06.02.2026, निर्वाचन प्रतीक की आवंटन तिथि 07.02.2026, मतदान तिथि 23.02.2026 एवं मतगणना की तिथि 27.02.2026 रहेगी। साथ ही देवघर नगर निगम हेतु सामान्य 00, संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 166 एवं भवनों की संख्या 87 के अलावा 6 अति संवेदनशील मतदान केंद्र व 3 भवनों के साथ कुल 172 मतदान एवं 90 भवनों है। वहीं, मधुपुर नगर परिषद में 5 मतदान केंद्र व 5 भवन सामान्य, 41 मतदान केंद्र व 33 भवन संवेदनशील हेतु कुल 46 मतदान व 38 भवन बनाए गए हैं।
नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 में दोनों नगरपालिकाओं के मतदान केंद्रों पर मतपत्र से मतदान हेतु मतपेटिका का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो बड़ी मतपेटिका एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अतिरिक्त मतपेटिका का प्रयोग किया जाएगा। आवश्यकतानुसार कुल 600 मतपेटिकाओं का मरम्मति, तैलीयकरण, ग्रीसिंग एवं रंगाई का कार्य पूर्ण कर तैयार कर लिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिसीमा देवघर नगर निगम हेतु महापौर पद के लिए 15 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 3 लाख के अलावा मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1.5 लाख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है।
निर्वाचन के निमित आवश्यक तैयारियां जैसे मतदान केंद्रों का चयन एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थापना कर ली गई है, विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है, दोनों अनुमंडल स्तर पर पृथक-पृथक वज्रगृह-सह-मतगणना केंद्र का चयन किया गया है। देवघर नगर निगम के लिए देवघर कॉलेज के शूटिंग सेंटर और मधुपुर नगर परिषद के लिए महिला महाविद्यालय, मधुपुर कॉलेज, मधुपुर का स्थल चिन्हित किया गया है।
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जिला के नगरपालिका क्षेत्र में (पंचायत एवं कैन्टोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) जहां आम निर्वाचन कराया जाना है, निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से प्रवृत हो जाएगी। केंद्र एवं राज्य सरकार की किसी भी पुरानी योजना का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा, जिसमें टेंडर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। नगरपालिका क्षेत्र की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आएंगे। आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पाए जाने पर कड़ाई से निपटा जाएगा। देवघर नगर निगम के लिए महापौर पद के नाम निर्देशन हेतु निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता के समक्ष अपर समाहर्ता कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जाएगा।
वार्ड पार्षद संख्या 1 से 12 पद के नाम निर्देशन हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी स्थापना उपसमाहर्ता देवघर के कार्यालय प्रकोष्ठ में, वार्ड पार्षद संख्या 13 से 24 पद के नाम निर्देशन हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष कार्यपालक दंडाधिकारी देवघर के कार्यालय प्रकोष्ठ में एवं वार्ड पार्षद संख्या 25 से 36 पद के नाम निर्देशन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी सारवां के समक्ष भूमि सुधार उपसमाहर्ता देवघर के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जाएगा। मधुपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता मधुपुर द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय प्रकोष्ठ मधुपुर में, वार्ड पार्षद पद 1 से 12 के नाम निर्देशन हेतु कार्यपालक दंडाधिकारी मधुपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में एवं वार्ड पार्षद संख्या 13 से 23 पद के नाम निर्देशन हेतु अंचल अधिकारी मधुपुर के समक्ष कार्यपालक दंडाधिकारी मधुपुर के कक्ष के सन्निकट कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जाएगा। अधिनियम की धारा 538 एवं 555 तथा नियमावली के नियम 11 से 17 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन हेतु दिनांक-01.07.2024 को अर्हता तिथि मानकर दिनांक-27.08.2024 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं दिनांक 01.10.2024 को अर्हत्ता तिथि मानकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु तैयार मतदाता सूची के आधार पर ही नगरपालिका निर्वाचन हेतु वार्डवार विखंडित करते हुए अंतिम रुप से मतदाता सूची तैयार की गई है।
मतदान करने वाले मतदाताओं की पहचान के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र।
निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची।
पासपोर्ट।
ड्राइविंग लाइसेंस
राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
बैंक/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक।
आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)।
आधार कार्ड।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड।
फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना/स्मार्ट कार्ड।
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। (प्रेस विज्ञप्ति)
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